श्रीनगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

बेतियाः न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना श्रीनगर थानाध्यक्ष को महंगा पडा. न्यायालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर सीजेएम मनोज कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए श्रीनगर थानाध्यक्ष को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. न्यायालय ने थानाध्यक्ष से पूछा है कि न्यायालय के आदेश के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2014 6:40 AM

बेतियाः न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना श्रीनगर थानाध्यक्ष को महंगा पडा. न्यायालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर सीजेएम मनोज कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए श्रीनगर थानाध्यक्ष को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है.

न्यायालय ने थानाध्यक्ष से पूछा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब क्यों नहीं ?सीजेएम ने इसे आदेश अवहेलना मानते हुए पूछा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाये? बताया जाता है कि श्रीनगर थाना की पुलिस ने 9 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वैन को बरामद किया था. उस पिकअप वैन पर दो गाय और बछडा लदा हुआ था जो चोरी का था.

इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक रेयाजुद्दीन खां के आवेदन पर श्रीनगर थाना कांड संख्या 7/14 दर्ज किया गया था. इसी मामले में पिकअप वैन के मालिक ने पिकअप वैन को मुक्त करने के लिए सीजेएम के न्यायालय में आवेदन दिया था. जिसके संबंध में सीजेएम ने थानाध्यक्ष से प्रतिवेदन मांगा था. थानाध्यक्ष ने प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया. इसके बाद न्यायालय ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की थी. जिसका जवाब भी थानाध्यक्ष द्वारा नहीं दिया गया. उसके बाद न्यायालय ने यह आदेश निर्गत किया है.

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