बेतियाः न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र मिश्र ने तीन दारोगा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है. यह कार्रवाई न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 355/08 में किया है.
बताया जाता है कि 7 मई 2005 को परोरहा गांव के शंभु मणि तिवारी समेत तीन ने लाठी, फरसा से लैस होकर उसी गांव के भूपेंद्र मिश्र के ऊपर जानलेवा हमला किया था तथा जब भूपेंद्र मिश्र का भांजा संजीत कुमार तथा उसके फूफा उसे बचाने आये तो उन सभी को भी मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इस मामले का विचारण न्यायालय में चल रहा है. जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष जेपी यादव, दारोगा टीके मिश्र तथा दारोगा सुरेंद्र मोहन विश्वास महत्वपूर्ण गवाह हैं.
न्यायालय ने उनकी गवाही के लिए पूर्व में सम्मन निर्गत किया था. पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा था. लेकिन तीनों न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. अंत में न्यायालय ने तीनों दारोगा के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत किया है.