चरस तस्करी में दो को 12 साल का सश्रम कारावास

बेतिया : चरस तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने दो चरस तस्करों को दोषी पाकर उन्हें 12-12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उनपर एक एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 20, 2017 2:38 AM

बेतिया : चरस तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने दो चरस तस्करों को दोषी पाकर उन्हें 12-12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उनपर एक एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता तस्कर प्रदीप सिंह तथा नुखलाल सिंह लौरिया थाने के ढढवा के निवासी है.

एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 27 अगस्त 2016 को नरकटियागंज के एसएसबी ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर बाइक सवार दो तस्करों को खदेड़ कर पकड़ा. तलाशी के दौरान मोटरसाईिकल के डिक्की में आठ पैकेटो में रखा चरस बरामद किया गया. जिसका वजन चार किलो पाया गया.
इस संबंध में नरकटियागंज एसएसबी के उप सेनानायक अंजय कुमार रजक ने लौरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसीमामले कीसुनवाई महज एक वर्ष में पूरी करते हुए जिला जज ने दोनो तस्करों को दोषी पाकर यह सजा सुनायी है.

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