बेतियाः कुख्यात डकैत सरगना वंशी यादव के शागिर्द बासू यादव व बैद्यनाथ मुखिया को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विपिन बिहारी मिश्र ने सुनाया.
बताया जाता है कि 16 जुलाई 1996 को भूमि विवाद को लेकर बैद्यनाथ मुखिया ने कुख्यात डकैत सरगना वंशी यादव गिरोह के सदस्यों को बुला कर योगपट्टी के डिही मदारपुर के गुली मुखिया का अपहरण करा दिया. डकैत अपहरण कर गुली मुखिया ले जा रहे थे. तभी गुली के परिजन ने उनका पीछा किया. पीछा करने पर बदमाशों ने गुली मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दी. इसके बाद गुली मुखिया की पत्नी जानकी देवी ने योगापट्टी थाना में कांड संख्या 41/96 दर्ज कराया.
इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 18 वर्ष बाद चौमुखा के बासू यादव व योगापट्टी के भटवलिया के बैद्यनाथ मुखिया को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
वहीं न्यायालय ने बासू यादव को 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की भी सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.