हत्यारोपितों को आजीवन कारावास

बेतियाः भूमि विवाद में पीट-पीट कर की गयी हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने दो हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह सजा तदर्थ अवर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र मिश्र ने सुनायी है. दोनों अभियुक्त कपिल देव यादव व गणोश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 18, 2014 5:50 AM

बेतियाः भूमि विवाद में पीट-पीट कर की गयी हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने दो हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह सजा तदर्थ अवर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र मिश्र ने सुनायी है. दोनों अभियुक्त कपिल देव यादव व गणोश यादव मझौलिया थाने के छौरहिया गांव के रहने वाले हैं.

अपर लोक अभियोजक सलील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिसंबर 2009 को छौरहिया गांव के मोहन यादव का लड़का नंदू कुमार अपने दरवाजे पर खड़ा था. तभी दोनों आरोपित भूमि विवाद के चलते लोहे की रॉड से सिर पर मार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जब वह गिर गया तो उसके बाद भी आरोपितों ने से लाठी से पीटा. उसे बचाने जब उसकी बहन आयी तो आरोपितों ने उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया.

इलाज के दौरान पीएमसीएच में नंदू कुमार की मृत्यु हो गयी. इस मामले में मृतक के पिता मोहन यादव ने मझौलिया थाना कांड संख्या 298/2009 दर्ज कराया था. इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

Next Article

Exit mobile version