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हत्या के मामले में 12आरोपितों को उम्रकैद की सजा

बगहाः तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी के न्यायालय में शुक्रवार को हत्या के एक मामले में 12 आरोपितों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. प्रभारी लोक अभियोजक रतेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि सेमरा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2014 5:55 AM

बगहाः तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी के न्यायालय में शुक्रवार को हत्या के एक मामले में 12 आरोपितों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.

प्रभारी लोक अभियोजक रतेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि सेमरा थाने के बरिअरवा गांव के रामेश्वर यादव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. भूमि विवाद को लेकर तीन लोगों की हत्या कर की गयी थी. इसमें राजदेव यादव, नंद किशोर उर्फ बटखरी यादव व शिव सागर यादव की मौत हुई थी. न्यायालय ने बरिअरवा गांव के रोहन यादव, राजेंद्र यादव, किशुन यादव, राजेश यादव, भोला यादव, शंभु यादव, चोकट यादव, ललन यादव, लालजी यादव, रामाकांत यादव, विनोद यादव एवं अंगूर यादव को दोषी पाया है.

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