बेतिया : अपहरण कर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिजा जज पंचम पवन कुमार पांडेय की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी आरती देवी को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. सजायाफ्ता रामाकांत साह, इसके भाई पप्पू साह व राजेश साह व एक अन्य राजेंद्र साह मुफस्सिल थाना के विशंभरपुर बेलवा के रहने वाले हैं.
BREAKING NEWS
Advertisement
तीन भाइयों समेत चार को उम्रकैद
बेतिया : अपहरण कर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिजा जज पंचम पवन कुमार पांडेय की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी आरती […]
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि नौ नवंबर 2011 की रात में सुदामा साह अपने घर पर खाना खाकर गोभी के खेत में रखवाली करने जा रहे थे. इसी दौरान पूर्व विवाद को लेकर रामाकांत, पप्पू, राजेश व राजेंद्र साह मिलकर एक बगीचे के पास से सुदामा का अपहरण कर लिये.
इसके छह दिन बाद सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को सुदामा राय के गन्ने के खेत में दफना दिया. बाद में सुदामा साह की लाश बरामद हुई. जिसकी पहचान इनके परिजनों ने की. इस संबंध में सुदामा के भाई बद्री साह ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement