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बिहार : हत्या के जुर्म में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा

बेतिया : बिहार की एक अदालत ने पश्चिमी चंपारण जिले में 2010 में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में पांच लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. मोहम्मद नसीरुद्दीन, ग्यासुद्दीन, मोहम्मद आसिफ, अदालत हुसैन और किश्तू उर्फ अबू सैफ को बेल्दारी गांव में नौशाद आलम की हत्या के जुर्म में सजा सुनायीगयी. अतिरिक्त […]

बेतिया : बिहार की एक अदालत ने पश्चिमी चंपारण जिले में 2010 में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में पांच लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. मोहम्मद नसीरुद्दीन, ग्यासुद्दीन, मोहम्मद आसिफ, अदालत हुसैन और किश्तू उर्फ अबू सैफ को बेल्दारी गांव में नौशाद आलम की हत्या के जुर्म में सजा सुनायीगयी. अतिरिक्त लोक अभियोजक वंदना कुमारी ने बताया कि पांचों दोषियों ने आठ जून 2010 को आलम की उस समय चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी जब वह अपनी पत्नी रबेया खातून के साथ घर जा रहा था.

आलम को बेतिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. खातून ने प्राथमिकी में इन पांचों को नामजद किया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य नारायण शिवहरे ने पांचों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि यह धनराशि मृतक की पत्नी को दी जायेगी.

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