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चरस व शराब तस्करी के मामले में पांच को दस-दस वर्ष की सजा

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By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2019 1:19 AM

एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया, जिला जज ने त्वरित सुनवाई करते हुए दिया फैसला

बेतिया : तीन वर्ष पहले चरस एवं शराब के साथ पकड़े गये पांच युवकों को जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए उन्हें दस दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सभी को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
सजा प्राप्त आरोपी सतीश शर्मा एवं प्रकाश पटेल बेतिया बानुछापर के कुणाल ठाकुर चनपटिया थाने के बरोहिया, संजीव पटेल राजगुरू चौक बेतिया तथा ग्यासुदीन अंसारी नवलपुर थाने के सेमरी कोईरीटोला के रहनेवाले हैं.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 16 जून 2016 को मुफस्सिल थाना के पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बानुछापर में प्रकाश पटेल के घर में अपराधियों का जमावड़ा हुआ है. वे लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देनेवाले हैं.
गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सुबह में प्रकाश पटेल के घर की घेराबंदी की. पुलिस को देखकर तीन आदमी घर से निकलकर भाग गये. उसके बाद से पुलिस ने प्रकाश पटेल के घर में छिपे हुए दो व्यक्तियों को पकड़ा तथा उनलोगों की तलाशी ली.
तलाशी के दौरान गिरफ्तार सतीश शर्मा के पास से एक देशी लोडेड कट्टा बरामद किया गया. उसके बाद घर की तलाशी के दौरान कमरे में चौकी पर रखा दो किलो चरस तथा कुछ शराब की भरी बोतलें एवं खाली बोतलें बरामद की गयी. गिरफ्तार किये गये दोनों आरोपितों ने बताया कि अपराध करने के लिए यहां तस्करी के लिए चरस तथा शराब लाया गया था. इसमें से कुछ चरस के पैकेट कुणाल ठाकुर, ग्यासुदीन व संजीव पटेल लेकर भागने में सफल रहे.
इस संबंध में बानुछापर ओपी प्रभारी चंद्रभुषण कुमार सिंह के आवेदन पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए जिला जज अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने पांचों आरोपितों को यह सजा सुनायी है. न्यायालय में उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने भी अभियोजन का पक्ष रखा.

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