मारपीट मामले में पांच को दो-दो वर्ष की सजा
बेतिया : मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें दो दो वर्ष कारावास कीसजा सुनायी है. सजायाफ्ता ठग महतो, सुभाष महतो, योगेंद्र महतो , अशोक महतो तथा व्यास महतो योगापट्टी थाना के हरपुरवा गांव के रहनेवाले है. […]
बेतिया : मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें दो दो वर्ष कारावास कीसजा सुनायी है.
सजायाफ्ता ठग महतो, सुभाष महतो, योगेंद्र महतो , अशोक महतो तथा व्यास महतो योगापट्टी थाना के हरपुरवा गांव के रहनेवाले है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल 2004 को जमीनी विवाद को लेकर भूआली महतो को मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया गया था. उसका भाई उसे बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गयी. इस संबंध में भुआली महतो ने योगापट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने यह सजा सुनायी है.