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गौनाहा सीओ समेत चार पर होगा मुकदमा

बेतिया : गौनाहा अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी समेत चार के विरूद्ध न्यायालय ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. यह आदेश एके पांडेय न्यायिक दंडाधिकारी ने कम्पलेन केश नंबर 327 सी/2014 में पारित किया है. बताया जाता हैं कि गौनाहा गांव के बिंदा प्रसाद यादव ने न्यायालय में परिवाद दायर कर यह आरोप लगाया था […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 8, 2014 5:59 AM

बेतिया : गौनाहा अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी समेत चार के विरूद्ध न्यायालय ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. यह आदेश एके पांडेय न्यायिक दंडाधिकारी ने कम्पलेन केश नंबर 327 सी/2014 में पारित किया है.

बताया जाता हैं कि गौनाहा गांव के बिंदा प्रसाद यादव ने न्यायालय में परिवाद दायर कर यह आरोप लगाया था कि खाता नंबर 18 के अंतर्गत विभिन्न खेसराओं में 2 बिगहा 11 कट्ठा 9 धूर जमीन है. जिसका जमाबंदी उसके पूर्वजों के नाम से चलता है. गौनाहा के ही शेषनाथ यादव और योगेंद्र यादव ने अंचलाधिकारी पूण्रेन्दु कुमार तथा राजस्व कर्मचारी शशिभूषण को मिल में लेकर जमाबंदी पंजी से पन्ना फाड़ लिया.

तथा जाल फरेब कर जोखन राउत के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया. इस परिवाद में जांच साक्ष्यिों के गवाही के आधार पर सभी चारों के विरूद्ध न्यायालय ने पाया की धारा 167,120 बी के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है. न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेकर चारों के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन निर्गत करने का आदेश दिया है.

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