हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, 50-50 हजार रुपये जुर्माना

बेतिया : वर्ष 2017 में एक युवक की हुई हत्या के मामले में नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने दो हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही साथ दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान मृतक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2020 1:26 AM

बेतिया : वर्ष 2017 में एक युवक की हुई हत्या के मामले में नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने दो हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही साथ दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान मृतक के आश्रित को देने का आदेश दिया गया है. सजायाफ्ता अनिल कुशवाहा तथा अभय कुशवाहा सिकटा पड़री गांव के रहनेवाले हैं.

अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने बताया कि 25 अगस्त 2017 को शनिचरी थाने के दोनवार वृत्ति गांव के सरल मियां के पुत्र नेजाम मियां शाम में अपने घर पर था. आरोपित अनिल कुशवाहा ने उसको फोन कर बुलाया. फोन के बाद नेजाम मियां अपनी बाइक से 40 हजार रुपये लेकर घर से निकला. लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लाैटा. काफी खोजबीन के बाद सुबह में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि परसा धांगड़ टोली के समीप नहर के पास झाड़ी में एक शव पड़ा हुआ है.
वहां जाकर देखने पर शव की शिनाख्त नेजाम मियां के रूप में हुयी. वहीं नेजाम की बाइक जमुनिया छठ घाट पोखरा में फेंकी हुयी मिली. आरोपितों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बंदूक से गोली मारकर नेजाम मियां की हत्या कर शव को छिपा दिया था. इस संबंध में मृतक के पिता सरल मियां ने शनिचरी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवायी पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी है.

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