न्यायालय में अपहृत का बयान दर्ज
बेतिया : नरकटियागंज से दिउलिया मदरसा टोला के मिसरून नेशा के 12 वर्षीय पुत्र शेख साहब ने अपने अपहरण के आरोप को सही बताया है. शेख साहब ने न्यायालय के समक्ष दिये अपने 164 दप्रस के बयान में बताया कि घटना के दिन वह अपने घर के दरवाजे पर अपनी बहन के साथ चारपाई पर […]
बेतिया : नरकटियागंज से दिउलिया मदरसा टोला के मिसरून नेशा के 12 वर्षीय पुत्र शेख साहब ने अपने अपहरण के आरोप को सही बताया है. शेख साहब ने न्यायालय के समक्ष दिये अपने 164 दप्रस के बयान में बताया कि घटना के दिन वह अपने घर के दरवाजे पर अपनी बहन के साथ चारपाई पर बैठा था
इसी बीच मोटरसाइकिल से हरि शर्मा व उनके लड़के आये और जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसे साथ ले गये. आंख पर उन लोगों ने पट्टी बांध दिया और दस माह तक मुङो अपने घर में रखे. वे घर का काम करवाते थे और बर्तन धुलवाते थे. इस संबंध में मां ने जब उन लोगों से पूछा कि मेरा बेटा कहा है तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा बेटा दुनिया में नहीं है.
साह ही मेरी मां का मारपीट कर भगा दिया. उसके बाद मेरी अम्मी से डेढ़ लाख रुपया लिया और रात को पोखरा चौक पर छोड़ दिया. उसने अपने बयान में यह भी कहा कि छोड़ते वक्त आरोपित धमकी दिये कि घर जाकर कुछ कहोगे तो तुम्हारी मां का अपहरण कर लेंगे.
बताते चले कि साहब की मां मिसरून नेशा ने अपने बेटे का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में नरकटियागंज के मरवाड़ी मुहल्ले के हरि शर्मा एवं पवन शर्मा को नामजद करते हुए शिकारपुर थाना कांड संख्या 185/013 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शिकारपुर पुलिस ने अपहृत को बरामद करने के बाद उसे सीजेएम मनोज कुमार सिंह के न्यायालय में बयान के लिये प्रस्तुत किया था. सीजेएम के आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने अपहृत का बयान दर्ज किया.