14 दिन में गन्ना किसानों का करना होगा भुगतान

बेतिया : चीनी मिलों को अब गन्ना किसानों को भुगतान लटकाना महंगा पड़ सकता है. भुगतान लटकाने पर किसानों को अनुमान्य सूद सहित भुगतान भी करना पड़ सकता है. ईखायुक्त सुरेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में राज्य के सभी मिलों के महाप्रबंधक व कार्यपालक अध्यक्ष को निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया हैं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2014 12:06 PM
बेतिया : चीनी मिलों को अब गन्ना किसानों को भुगतान लटकाना महंगा पड़ सकता है. भुगतान लटकाने पर किसानों को अनुमान्य सूद सहित भुगतान भी करना पड़ सकता है. ईखायुक्त सुरेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में राज्य के सभी मिलों के महाप्रबंधक व कार्यपालक अध्यक्ष को निर्देश दिया है.
उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया हैं कि 14 गन्ना तौल के 14 दिनों बाद किसानों के गन्ना का भुगतान करें. अन्यथा धारा 43(3)नियमवाली में अंकित प्रावधान के अनरूप संबंधित गन्ना पूरक किसान को अनुमान्य सूद सहित भुगतान किया जायेगा. 1981 की धारा 43(2)के अनुसार 14 दिनों के अंदर ही भुगतान करना होगा. उन्होंने यह बताया हैं कि पेराई सत्र 2014-2015 के लिए चीनी मिल के एसोसिएशन ने ईख मूल्य का निर्धारित भी कर दिया है. इस लिए अब भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए.

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