पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास

बेतिया : मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा कर की गयी हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए तीनों को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश जितेंद्र मिश्र ने सुनायी है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2015 10:55 AM
बेतिया : मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा कर की गयी हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए तीनों को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश जितेंद्र मिश्र ने सुनायी है.
सजा प्राप्त हरी चौधरी उसके पिता रघुनाथ चौधरी तथा मां तारा देवी लौरिया थाने के ढढ़वा पकड़ी नुनिया टोला के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक उषा कुशवाहा ने बताया कि रामनगर थाने के बरगजवा निवासी फागु चौधरी की पुत्री बबिता की शादी हरी चौधरी से चार-पांच वर्ष पूर्व हुई थी.
हरी चौधरी और उसके मां-बाप बबिता को दहेज में भैंस अपने मैके वालों से मांगने लिए प्रताड़ित कर रहे थे. इस संबंध में पहले पंचायती भी हुई थी. उसके बाद बबिता के ससुराल से 24 मई 2012 को सूचना मिली कि तीनों आरोपितों ने बबिता को मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दिया है. उसे इलाज के लिए बेतिया अस्पताल भेजा गया है.
इस सूचना पर फागु चौधरी अस्पताल में गया. जहां उसकी बेटी बयान देकर मर गयी. इस संबंध में लौरिया थाना कांड संख्या 75/12 दर्ज की गयी थी. इसी मामले को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपितों को भादवि की धारा 302/34 में हत्या का दोषी पाते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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