हत्यारोपित सिपाही को उम्रकैद

सार्जेट मेजर हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला बगहा : पुलिस जिला के सार्जेट मेजर सिलवानुस बकला हत्याकांड में 13 वर्ष बाद शनिवार को न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2015 7:39 AM
सार्जेट मेजर हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला
बगहा : पुलिस जिला के सार्जेट मेजर सिलवानुस बकला हत्याकांड में 13 वर्ष बाद शनिवार को न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम हनुमान प्रसाद तिवारी की अदालत में यह फैसला सुनाया गया. हालांकि इस मामले में अदालत ने विगत 2 अप्रैल को ही आरोप गठित कर लिया था
और आरोपित को जेल भेज दिया गया था. आरोपित सिपाही रमेंद्र नारायण सिंह आरा जिले के कोइलर थाने के सुंदर पुर मझौवा गांव का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक मो. इब्राहिम अंसारी ने बताया कि सार्जेट मेजर सिलवानुस बकला की हत्या विगत 2 दिसंबर 2002 की 6:30 बजे शाम में हुई थी. सार्जेट मेजर की हत्या आरोपित ने सरकारी हथियार से गोली मार कर की थी.
छुट्टी को लेकर हुए विवाद में मारी थी गोली
सिपाही रमेंद्र नारायण सिंह पिता कल्पनाथ सिंह ग्राम सुंदरपुर मझौवा थाना कोईलर जिला भोजपुर का निवासी है. वह लाइन में पदस्थापित था. उसने छुट्टी के लिए सर्जेट मेजर को अर्जी दे रखी थी. बार बार निवेदन करता था. लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी. इसी से गुस्साये सिपाही ने सार्जेट मेजर को एसपी आफिस के सामाने गोली मार दी थी.आरोपित सिपाही को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में वह जमानत पर मुक्त हुआ था.

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