लेना होगा अनापत्ति प्रमाण
बेतियाः ईंट निर्माण में लगे व्यवसायी अब सावधान हो जाये, क्योंकि सरकार ने अब अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ईंट निर्माण पर नजर रखने का निर्णय लिया है. ईंट निर्माण के लिए अगर वे पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण नहीं लिये तो उन पर कार्रवाई तय है. यह जानकारी देते हुए जिला खनन […]
बेतियाः ईंट निर्माण में लगे व्यवसायी अब सावधान हो जाये, क्योंकि सरकार ने अब अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ईंट निर्माण पर नजर रखने का निर्णय लिया है. ईंट निर्माण के लिए अगर वे पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण नहीं लिये तो उन पर कार्रवाई तय है. यह जानकारी देते हुए जिला खनन विकास पदाधिकारी गोपाल साह ने बताया कि अगर कोई चिमनी व ईंट भट्ठा संचालक बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये ईंट का निर्माण करता है तो उस पर कार्रवाई होगी. यहां तक की उसके चिमनी संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया जायेगा. इसके लिए सबसे पहले वे अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें. उसके बाद ही ईंट निर्माण में हाथ लगाएं. उन्होंने बताया कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के माइनिंग भी जमा नहीं होगी.
क्या है प्रावधान
सरकार द्वारा लागू किये गये नये प्रावधान के अनुसार सबसे पहले ईंट निर्माण से पूर्व मिट्टी कटाई के लिए पटना के बेलट्रॉन भवन स्थित पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (इन्वार्यरमेंट किल्येरेंस) लेना अनिवार्य है, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है.
यहां मिलेगा प्रपत्र
जिला खनन विकास पदाधिकारी के कार्यालय से चिमनी संचालक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं. पदाधिकारी गोपाल साह ने बताया कि इसकी समूचित जानकारी भी कार्यालय दे दी जायेगी.