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हत्यारोपित दंपती को आजीवन कारावास

बेतियाः छह वर्ष पूर्व गोली मार कर की गयी हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तदर्थ अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ विपिन बिहारी मिश्र ने पति-पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपया अर्थदंड के रूप में भुगतान करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2013 4:59 AM

बेतियाः छह वर्ष पूर्व गोली मार कर की गयी हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तदर्थ अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ विपिन बिहारी मिश्र ने पति-पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपया अर्थदंड के रूप में भुगतान करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. अर्थदंड के चुक पर दोनों को छह माह की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता पति-पत्नी मुस्ताक अंसारी व अम्बेया खातून योगापट्टी थाना के जरलपुर नया टोला के रहने वाले है.

अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि 7 सितंबर 2007 को रात्रि में बाढ़ का पानी जरलपुर गांव के कलामशुन नेशा के घर में घुस गया था. वह अपने पति अलिमुल्लाह के साथ गेहूं का पैकेट चौकी पर रख रही थी. उसी वक्त अम्बेया खातून ने रायफल से दो फायर किया जो अलिमुल्लाह के बाएं पांजर तथा हाथ में लगा. वह जमीन पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई.

इस संबंध में कालामशुन नेशा ने योगापट्टी थाना कांड संख्या 195/2007 दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति-पत्नी मुस्ताक व अम्बेया को भादवि की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी पाते हुए. आजीवन कारावास व अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोनों सजाये साथ-साथ चलेगी.

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