Loading election data...

मारपीट मामले में सात को तीन वर्ष की सजा

बेतियाः घर में घुस कर गाली-गलौज व मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीके भास्कर ने सात आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा प्राप्त आरोपित विनोद प्रसाद, रमेश प्रसाद, भरत यादव, धनंजय प्रसाद, मुनेश प्रसाद, सीताराम पटेल तथा सूर्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2013 5:22 AM

बेतियाः घर में घुस कर गाली-गलौज व मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीके भास्कर ने सात आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा प्राप्त आरोपित विनोद प्रसाद, रमेश प्रसाद, भरत यादव, धनंजय प्रसाद, मुनेश प्रसाद, सीताराम पटेल तथा सूर्य यादव योगापट्टी थाने के बलुआ देवराज के रहने वाले है.

बताया जाता हैं कि 8 अगस्त 2004 की शाम 6 बजे सभी आरोपितों ने नाजायज मजमा बना कर उसी गांव के विकास कुमार व सुभाष प्रसाद के घर में घुस गये. उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट कर दोनों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. योगापट्टी बलुआ देवराज के विकास कुमार ने इस संबंध में एक परिवाद संख्या 1883/04 न्यायालय में दायर किया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी को भादवि की धारा 147,427,504 में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा सभी को भादवि की धारा 452 के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजा एक साथ चलेंगी.

Next Article

Exit mobile version