जिला उपभोक्ता फोरम ने डॉ पूनम िसन्हा पर लगाया 60 हजार का हर्जाना

बेतिया : डॉ पूनम सिन्हा पर जिला उपभोक्ता फोरम के अदालत ने 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का हर्जाना लगाया है. साथ ही डॉक्टर को पांच हजार रुपया मुकदमा खर्च के रुप में पीडि़ता को देने का आदेश दिया है. यह फैसला उपभोक्ता वाद संख्या 37/2007 की सुनवाई के बाद पारित किया गया है. छावनी के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2016 5:35 AM

बेतिया : डॉ पूनम सिन्हा पर जिला उपभोक्ता फोरम के अदालत ने 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का हर्जाना लगाया है. साथ ही डॉक्टर को पांच हजार रुपया मुकदमा खर्च के रुप में पीडि़ता को देने का आदेश दिया है. यह फैसला उपभोक्ता वाद संख्या 37/2007 की सुनवाई के बाद पारित किया गया है.

छावनी के फरीदा खातून ने वर्ष 2006 में बच्चेदानी का ऑपरेशन डा. पूनम सिन्हा से कराया था. लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उसकी तकलीफ बढ़ती गयी. फिर पीडि़ता फरीदा ने उपभोक्ता फोरम में डॉक्टर के खिलाफ वाद दायर किया था. इसी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फोरम ने डॉक्टर पूनम सिन्हा के विरूद्ध सेवा दोष का मामला मानते हुए उन्हें 60 हजार रुपया क्षतिपूर्ति के रुप में भुगतान करने का आदेश दिया है.

Next Article

Exit mobile version