बेतियाः हत्या के मामले में चार दोषियों को तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नंद किशोर प्रसाद गुप्ता की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में मुन्ना मियां, अनवर मियां, इसरफिल मियां व जाजुल मिया शामिल हैं. ये सभी शिकारपुर के विशुनपुरवा गांव के रहनेवाले हैं.
अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया, 30 जून 2011 को मुन्ना मियां अपने दरवाजे से मिट्टी काट कर बारिश के पानी के बहाव को रोक रहा था. गांव के इसलाम मियां का बेटा नासिर अहमद ने उन्हें ऐसा करने से मना किया. इसके बाद चारों आरोपितों ने मिल कर फरसा, लोहे के रॉड व लाठी से मार कर नासिर अहमद को जख्मी कर दिया. नासिर अहमद को इलाज के लिए नरकटियागंज ले जाया गया जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी. इस मामले इसलाम मियां के बयान पर शिकारपुर थाना कांड संख्या 248/11 दर्ज किया गया था. न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनायी.