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बेतिया : वर्तमान में जिले में 12 बीयर बार का संचालन हो रहा है. बार का संचालन निजी लोग हीं कर रहे हैं. शराब बंदी के बाद भी बीयर बार संचालित होता रहेगा. बस इसके लिए विभाग से लाइसेंस लेना होगा. बीयर बार का पूर्व की तरह होता रहेगा संचालन बार संचालन को ले निजी […]

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बेतिया : वर्तमान में जिले में 12 बीयर बार का संचालन हो रहा है. बार का संचालन निजी लोग हीं कर रहे हैं. शराब बंदी के बाद भी बीयर बार संचालित होता रहेगा. बस इसके लिए विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

बीयर बार का पूर्व की तरह होता रहेगा संचालन
बार संचालन को ले निजी लोगों को विभाग से लेना होगा लाइसेंस
12 बीयर बार का हो रहा है संचालन
शराब बंदी का नियम देशी शराब पर लागू है. विदेशी शराब व बीयर पर यह लागू नहीं होगा. साथ ही बीयर बार का संचालन पूर्व की तरह होता रहेगा.
सीमा चौरसिया ,उत्पाद निरीक्षक, बेितया
मुफस्सिल थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक
बेतिया़ न्यायालय के आदेश के बावजूद गवाह प्रस्तुत नहीं करने के मामले में षष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष संतोष कुमार के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. यह कार्रवाई न्यायालय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 195/013 के सुनवाई के दौरान किया है. बताया जाता है कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है. इस मामले में हाई कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के द्वारा प्रतिदिन गवाही कराने का आदेश दिया है. इस कांड के गवाहों की सूची एसपी को प्राप्त करा दिया गया है.
जिसके आलोक में मुफस्सिल थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने न्यायालय में उपस्थित हो कर यह आश्वासन दिया था कि अगली तिथि को गवाह को न्यायालय में उपस्थित करा देंगे. उसके बावजूद भी थानाध्यक्ष ने कोर्ट में गवाह को प्रस्तुत नहीं किया. न्यायालय ने इसे कर्तव्य में लापरवाही का मामला मानते हुए थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है.
परिभ्रमण रद्द : बेतिया: अति पिछड़ा वगार्े के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चंपारण में परिभ्रमण कार्यक्रम तत्काल रद्द कर दिया गया है. इसकी जानकारी डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा ने दी. अध्यक्ष व सदस्यों के आने की सूचना थी कि वे लोग 24 फरवरी को आयेंगे और 25 फरवरी तक जिले में परिभ्रमण पर रहेंगे.
पीने-पिलाने शौकिन लोगों के लिए खुशखबरी है. उन्हें शराब के लिए नहीं तरसना होगा. सिर्फ जेबे ढ़िली करनी होगी. शराब आसानी से मिल जायेगी. इसके लिए बीयर बार जाना होगा. जहां शौकीन बैठकर आसानी से मदिरा पान कर सकते हैं. यहां न पकड़ाने का भय होगा.
विभाग या पुलिस छापेमारी की डर नहीं सतायेगा.बस जेब ढ़िली करनी होगी. कारण की सरकार की शराब बंदी का नियम बीयर बार पर लागू नहीं होगा. बीयर बार पूर्व की तरह चलता रहेेगा. बार का संचालन शराब निजी लोग भी कर सकेंगे.
इसके लिए विभाग से उन्हें लाइसेंस लेना होगा. यहां बता दें कि सूबे में शराब बंदी 1 अप्रैल से हो जायेगी. जिसमें देशी शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक होगा. जबकि विदेशी शराब व बीयर के बिक्री पर रोक नहीं होगी.

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