सियरही के राजन अपहरणकांड में दो को उम्रकैद

बेतिया : शिकारपुर थाने में सियरही के मासूम राजन अपहरण व हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हुआ है़ अपर जिला जज षष्टम राकेश पति तिवारी की अदालत ने मामले में दोषी करार सियरही के मनोज व गनपत दास को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है़ कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दस-दस हजार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 31, 2016 7:11 AM

बेतिया : शिकारपुर थाने में सियरही के मासूम राजन अपहरण व हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हुआ है़ अपर जिला जज षष्टम राकेश पति तिवारी की अदालत ने मामले में दोषी करार सियरही के मनोज व गनपत दास को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है़ कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़

मामला वर्ष 2005 का है़ 28 अगस्त की शाम में सियरही गांव के विनोद श्रीवास्तव का छह साल का पुत्र राजन रामजी प्रसाद के मकान के सामने खेल रहा था़ देर रात तक राजन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की़ मामले में पिता विनोद श्रीवास्तव ने रामजी प्रसाद से बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बेटा मिल जायेगा रुपये का इंतजाम कीजिए़ मामला फिरौती का है़
इसके बाद दो दिन बाद गनपत दास ने एक चिठ्ठी विनोद को दिया, जिसमें फिरौती के रुप में 1.80 लाख रुपये की मांग की गई़ एक दिन बाद ही विनोद ने शिकारपुर थाने में रामजी, धनपत, मनोज, प्रदीप व गनपत के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई़ इसके अलावे विनोद इन लोगों से कम रुपये लेकर बेटे को छोड़ने की गुहार भी लगाई़ लेकिन, आज तक उसका बेटा राजन बरादम नहीं हो सका़ मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान इन आरोपियों पर अपहरण के अलावे राजन की हत्या कर शव छिपाने का मामला भी बढ़ा दिया़ इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी़ अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने मामले में पैरवी कर दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की़ नतीजा सोमवार को एडीजे षष्टम की कोर्ट ने दो दोषियों धनपत व मनोज को उक्त सजा सुनाई़
अन्य तीन अभियुक्तों का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है़
िमली सजा
वर्ष 2005 में फिरौती के लिए छह साल के मासूम राजन का हुआ था अपहरण, शव बरामद नहीं
मामले में सियरही गांव के मनोज व गनपत को हुई सजा
एडीजे षष्टम राकेश पति तिवारी की कोर्ट ने सुनाया फैसला

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