बेतिया : दहेज हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म एडीजे राकेशपति तिवारी ने दो लोगों को सात-सात की सजा सुनाया है. साथ हीं 25-25 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों की संपत्ति बेचकर अर्थदंड की राशि का भुगतान किया जायेगा.
Advertisement
हत्याकांड में दो को सात-सात साल की सजा,जुर्माना
बेतिया : दहेज हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म एडीजे राकेशपति तिवारी ने दो लोगों को सात-सात की सजा सुनाया है. साथ हीं 25-25 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों की संपत्ति बेचकर अर्थदंड की राशि का भुगतान किया जायेगा. सजायाफ्ता मझौलिया के गौरी सहनी […]
सजायाफ्ता मझौलिया के गौरी सहनी उर्फ अवध सहनी व नगीना सहनी बताये गये हैं. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 में दहेज के खातिर आरोपियों ने विवाहिता की हत्या कर दी थी. इसको लेकर विवाहिता के परिजन कैलाश सहनी ने मझौलिया थाना कांड संख्या 352/05 दर्ज करायी थी.
मामले में न्यायालय ने गौरी सहनी उर्फ अवध सहनी व नगीना सहनी पर दहेज के लिए हत्या करने का मामला सत्य पाया है. ममाले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म एडीजे राकेशपति तिवारी ने सजा सुनाया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement