नेपाली चरस तस्कर को दस वर्ष की सजा, पांच लाख दंड :

बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय एडीजे राजकिशोर पांडेय ने एक नेपाली चरस तस्कर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावासत तथा 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाया है़ सजायाफ्ता तस्कर मुनीब साह नेपाल पोखरिया थाना के हरिहरपुर वृता गांव का रहने वाला है़ एनडीपीएस के विशेष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 2, 2016 4:44 AM

बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय एडीजे राजकिशोर पांडेय ने एक नेपाली चरस तस्कर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावासत तथा 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाया है़ सजायाफ्ता तस्कर मुनीब साह नेपाल पोखरिया थाना के हरिहरपुर वृता गांव का रहने वाला है़ एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 30 जुलाई 2012 को घोड़ा सहना केनाल के दक्षिण कठिया-मठिया गांव के पास कंगली पुलिस ने एक बाइक सहित 8 किलोग्राम चरस बरामद की था. तस्कर मुनीब साह को गिरफ्तार कर ली़ इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है़