निर्देश. नोटरी पब्लिक भी करेंगे अभिप्रमाणित
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नये सिरे से तैयार होगी निर्वाचन सूची
निर्देश. नोटरी पब्लिक भी करेंगे अभिप्रमाणित सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का नये सिरे से हो रहा निर्माण बेतिया : सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नये सिरे से मतदाता सूची के निर्माण में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित कर सकेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह के हवाले से उप […]
सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का नये सिरे से हो रहा निर्माण
बेतिया : सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नये सिरे से मतदाता सूची के निर्माण में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित कर सकेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह के हवाले से उप निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंहा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन सूची को नये सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया है.
वैसे व्यक्ति जिनका नाम सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित है उनके द्वारा भी प्रपत्र 18 में नया आवेदन दिया जायेगा.
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में आयुक्त सारण प्रमंडल, एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी, सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सभी प्रखंडविकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकार अधिसूचित किये गये है. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए स्नातक उतीर्णता का प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन अर्थात प्रपत्र 18 के साथ संलग्न करना होगा.
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 31 अक्टूबर 2013 से पूर्व स्नातक उर्तीण हो चुका है वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दे सकता है. दावेदारों की सुविधा के लिए नोटरी पब्लिक को भी प्रमाणपत्रों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार दिया गया है. जिसमें अभिप्रमाणित करने से पूर्व मिलान कर सत्यापित प्रति पर वेरिफायड वीद ओरिजनल एवं फाउंड कॉरेक्ट लिखना होगा.
नोटरी पब्लिक को अपना पुरा नाम मोबाइल नंबर निबंधन संख्या अंकित करते हुए पूर्ण हस्ताक्षर किया जायेगा एवं मुहर लगायी जायेगी. श्री सिन्हा ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा नोटरी पब्लिक के साथ बैठक कर यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित नोटरी पब्लिक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1950 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.
चलायें जागरुकता अभियान
जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नये सिरे से निर्माण हो रहे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यत: निवास करने वाले योग्य स्नातक मतदाताओं के बीच अपेक्षित जागरुकता का अभाव पाया जाता है
जिसके कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करनेवाले बहुत से योग्य स्नातक मतदाता बनने से वंचित रह जाते है. ऐसे में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतनेवाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
इन्हें मिला अधिकार
सभी अंचलाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी गर्वनमेंट डिग्री काॅलेज या इंटर काॅलेज के प्राचार्य
कार्यपालक पदाधिकारी राजपत्रित सभी नगर निकाय
सभी डाकघरों के डाकपाल
नोटरी पब्लिक
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