आयोग ने प्रस्तावकों के लिए तय किये हैं मानक, देना होगा शपथपत्र

बेतिया : नगर निकाय चुनावों में प्रस्तावकों को भी निकाय के सभी तरह के बकाया टैक्स चुकाने होंगे. किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बनने से पहले उन्हें नगर परिषद से नोड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसे निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक अगर कोई प्रस्तावक नगर परिषद क्षेत्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2017 6:46 AM

बेतिया : नगर निकाय चुनावों में प्रस्तावकों को भी निकाय के सभी तरह के बकाया टैक्स चुकाने होंगे. किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बनने से पहले उन्हें नगर परिषद से नोड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसे निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक अगर कोई प्रस्तावक नगर परिषद क्षेत्र का निवासी है

और उसके नाम से कोई होल्डिंग टैक्स या दुकान आदि नहीं है, तो इस बाबत उसे शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र संबंधित जिला व अनुमंडल के किसी कार्यपालक दंडाधिकारी के पास दिया होना चाहिए. नामांकन के वक्त यह करना अनिवार्य होगा.

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