पूर्व प्रमुख गाजी हत्याकांड में तीन दोषी करार
बेतिया : योगापट्टी के पूर्व प्रमुख सह जिला पार्षद गाजी मियां हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने तीन आरोपितों दोषी पाया है और मामले में सोमवार को सजा सुनाई जायेगी. इस मामले योगापट्टी थाना के चोरही निवासी दिनेश यादव, रामाकांत यादव व पिपरपाती के अनिल ठाकुर को दोषी पाया है. न्यायालय सूत्रों […]
बेतिया : योगापट्टी के पूर्व प्रमुख सह जिला पार्षद गाजी मियां हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने तीन आरोपितों दोषी पाया है और मामले में सोमवार को सजा सुनाई जायेगी. इस मामले योगापट्टी थाना के चोरही निवासी दिनेश यादव, रामाकांत यादव व पिपरपाती के अनिल ठाकुर को दोषी पाया है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार योगापट्टी बेतिया मुख्य मार्ग पर दुबौलिया के समीप बाइक सवार अपराधियों ने जिला पार्षद गाजी मियां की हत्या गोली मारकर कर दी थी. इस मामले में योगापट्टी थाने में मृतक के पुत्र ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके सिंह ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा की तारीख सोमवार को मुकर्रर की है.