पटना. डीजीपी एसके सिंघल ने दो साल पहले इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के तबादले को लेकर बनी नियमावली में बदलाव कर दिया है. अब किसी भी पुलिस कर्मी की जिला या रेंज में दोबारा तैनाती नहीं की जायेगी. जिला या रेंज में तैनाती की समय सीमा पूरी होने के बाद विकल्प (च्वाइस) भी नहीं लिया जायेगा. गृह जिलाें में भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी.
2020 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा और इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों के तबादला को लेकर नीति बनायी थी. इसमें पुलिस कर्मियों को कुछ शर्तों के साथ गृह जिला में तैनाती से लेकर तबादला का समय आने पर पांच जिला का विकल्प देने तक का प्रावधान किया गया था.
सेवानिवृत्ति निकट होने पर ही गृह जिले में तैनाती पर विचार किया जायेगा. हालांकि डीजीपी अपने आदेश से किसी का भी तबादला कहीं भी कर सकते हैं. एक जगह तैनाती के िलए दो बार आवेदन दे सकेंगे पति-पत्नी : पुलिस में यदि पति और पत्नी दोनों सेवारत हैं, तो तबादले के लिए वह एक स्थान पर पदस्थापन के लिए दो बार ही आवेदन दे सकेंगे.
पुलिस मुख्यालय उनको एक स्थान पर तैनाती इस शर्त पर देगा कि वहां पहले पदस्थापन न हुआ हो. गृह जिला में भी उनकी पोस्टिंग नहीं की जायेगी. पुलिसकर्मी दंपती को एक साथ पदस्थापन के लिए संयुक्त रूप से एक ही आवेदन देना होगा. यह नियम पहले की तरह ही कायम है, लेकिन इसमें भी गृह जिले में पोस्टिंग का प्रावधान नहीं होगा.