पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के लिए बदल गये नियम, अब पांच ट्रांजेक्शन पर लगेगा शुल्क
बैंक के साथ-साथ अब डाकघर का नियम में भी बदलाव किया गया है. अगर डाकघर में आपका खाता है तो आपके के लिए खास खबर है. एक अक्तूबर से ही डाकघरों का नियम में बदलाव कर दिया गया है.
गया. बैंक के साथ-साथ अब डाकघर का नियम में भी बदलाव किया गया है. अगर डाकघर में आपका खाता है तो आपके के लिए खास खबर है. एक अक्तूबर से ही डाकघरों का नियम में बदलाव कर दिया गया है.
इसकी जानकारियां उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिये दिये गये है. डाक विभाग ने एक महीने में एटीएम पर किये जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन को सीमित कर दिया है. यहीं नहीं,एटीएम/डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज पर 125 रुपये के साथ जीएसटी भी लगेगा. साथ ही एसएमएस अलर्ट के लिए 12 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज भी वसूलेगा.
डाक विभाग ने वरीय डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने बताया कि पोस्ट आफिस में जिनका बचत खाता है उन्हें न्यूनतम बैलेंस भी मेंटेन करना जरूरी होगा.
बचत खाता में बैलेंस की कमी की वजह से एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन से इन्कार कर दिया जाता है, तो आपको उसके लिए भी 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा.
उन्होंने बताया कि खाते में कम से कम पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य कर दिया दिया है. हालांकि, इसकी जानकारी पूर्व में भी दिया गया है.
Posted by Ashish Jha