पटना. एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने बुधवार को दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन करते हुए साक्ष्य के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है. न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त बनाये गये मो नाशिर उर्फ नासिर मल्लिक, इमरान मल्लिक, सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम उर्फ हाजी व काफिल अहमद उर्फ काफिल के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,4,2 व 5 और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 16 व 18 में आरोप का गठन किया.
विदित हो कि 17 जून, 2021 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में विस्फोट हुआ था. सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन जब 1.25 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉम नंबर दो पर पहुंची तो पार्सल यान से पार्सल उतारा गया. इस दौरान एक पार्सल में विस्फोट होकर आग लग गयी थी. एनआइए ने 24 जून 2021 को आरसी कांड संख्या 13 दर्ज की थी और चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया था.
एनआइए की टीम ने हैदराबाद से सगे भाईयों इमरान मालिक और नासिर खान को गिरफ्तार किया था. साथ ही उत्तर प्रदेश के कैराना से सलीम अहमद कफील अहमद और इकबाल मोहम्मद की गिरफ्तारी भी हुई थी. इस घटना में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर का नाम भी सामने आया था.
एनआइए की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दरभंगा बम ब्लास्ट कांड में पाकिस्तान के कराची में रह रहे मो इलियास हाफिज की प्रमुख भूमिका थी. इलियास यूपी का शामली निवासी है और अभी फरार है.