मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राज्य के हुनरमंद लोगों के लिए उद्योग के लिए दो लाख रुपये की सहायता तीन किश्तों मे उपलब्ध कराई जाएगी. आवेदन की स्वीकृति के बाद पहली किश्त, दूसरी किश्त इकाई स्थापना के बाद और इकाई के संचालन के बाद शेष राशि आखिरी किश्त के रूप में दी जाएगी. इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 62 तरह के उद्योगों को चिह्नित किया गया है. सीएम ने योजना का लोकार्पण करने के साथ ही एक बुकलेट भी लॉन्च किया जिसमें योजना से जुड़ी तमाम जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है.
20 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन
बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन 5 फरवरी से शुरू हो गए हैं. वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है. आवेदन उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर किए जा सकते हैं. इस योजन के तहत 94 लाख वैसे परिवारों को सहायता दी जाएगी. जिनकी वार्षिक आय 72, 000 रुपये से कम है.
कौन से लोग इस योजना का ले सकेंगे लाभ
इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकेंगे जिनके परिवार की कुल आय छह हजार रुपये प्रति माह से कम है. सरकार द्वारा हाल ही में कराई गई जाति आधारित जनगणना के बाद इस योजना के क्रियान्वयन में उन सभी गरीब परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम है. सरकार राज्य के सभी गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी ताकि लाभार्थी कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सके.
तीन किश्तों में दी जाएगी राशि
2 लाख रुपये की यह सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाएगी. इनमें से आवेदन की मंजूरी के बाद व्यवसाय स्थापित करने या शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, इसके बाद दूसरी किस्त 75,000 रुपये की राशि होगी जिसका उपयोग आवश्यक उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए किया जाएगा. शेष राशि अंतिम किश्त के रूप में 75,000 रुपये इकाई के संचालन के लिए लाभुक को प्रदान किये जायेंगे. वहीं योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लाभार्थियों का चयन रैंडमली किया जाएगा.
स्वरोजगार के लिए 62 उद्योग सूचीबद्ध
जानकारी के अनुसार इस योजना में फिलहाल 62 प्रकार के उद्योग शामिल किए गये हैं जिनमें से मुख्य रूप से लकड़ी आधारित खिलौने, बर्तन निर्माण, फर्नीचर निर्माण तथा मरम्मत कार्य, कपड़ा निर्माण, बुनाई, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, ज्वैलरी, खाद्य प्रसंस्करण, सब्जी व फल प्रसंस्करण, सैलून, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रोनिक रिपेयर, कपड़े धोने की लौंड्री, राशन किराना, मेडिकल स्टोर, ईंट भट्ठा, सीमेंट, कंक्रीट निर्माण आदि शामिल हैं .
योजना संचालन के लिए बनेगी जिलास्तरीय कमिटी
जानकारी के अनुसार इस योजना के जिला स्तर पर संचालन के लिए जिला स्तरीय कमेटी भी बनायी जायेगी जिसके अध्यक्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी होंगे. इस कमेटी में सदस्य सचिव के रूप में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक के अलावा उप विकास आयुक्त, कल्याण पदाधिकारी तथा श्रम अधीक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी. कमेटी को यह भी अधिकार दिये गये हैं कि क्षेत्र के आधार पर उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुए जारी किये गये चिन्हित उद्योगों में फेर बदल कर सके. यह कमेटी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गयी उद्योग की सूचि में संबंधित उद्यम को जोड़ सकती है साथ ही जो रोजगार जारी सूची के अनुरूप नहीं है उसे हटाने का भी अधिकार संबंधित कमेटी को प्रदान किये गये हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आयु के सत्यापन के लिए दस्तावेज (मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसपे जन्म तिथि अंकित हो / जन्म प्रमाण पत्र /पैन कार्ड/ आधार कार्ड)
आधार कार्ड
आवासीय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय का प्रमाण पत्र (अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत)
बैंक स्टेटमेंट / रद्द चेक / पासबुक
हस्ताक्षर की फोटो
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग के ऑफिशल पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा
इसके बाद बिहार लघु उद्योग योजना के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा
रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा
लॉगिन के बाद मांगी गई सभी जानकारी के साथ-साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जानकारी देनी होगी
इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें और प्रिंट आउट निकाल कर रख लें