पटना. राज्य सरकार ने गंगा किनारे (बक्सर से भागलपुर तक ) की अनसर्वेड टोपो लैंड के सर्वेक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की है.
यह समिति तय करेगी कि प्रदेश में गंगा के किनारे 450 किलोमीटर तक की जमीन का असल मालिकाना हक किसका है?
नव गठित समिति के अभिमत आने के बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी कि नदी किनारे की जमीन की वैधानिक स्थिति क्या है?
विधान परिषद में इस आशय की जानकारी मंत्री राम सूरत राय ने नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में हुई बहस के उत्तर के रूप में दी.
एमएलसी नीरज कुमार के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समर्थन में रजनीश कुमार सहित सदन के कई सदस्यों ने सरकार से इस संदर्भ में ध्यान देने की बात कही.
मंत्री राम सूरत राय ने दो टूक कहा कि सरकार ने टोपो लैंड की रशीद काटने पर पाबंदी सोच समझ कर लगायी है.