पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सहित 14 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है.
सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने यह परिवाद दर्ज कराया है. परिवाद में इन लोगों पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है.
कोर्ट में दायर परिवाद में कहा गया है कि पंचायत चुनाव जीतने के लिए दूसरे पंचायत के मतदाताओं को चक्की सोहागपुर का मतदाता बनाया गया है.
इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होगी. वकील जयचंद्र प्रसाद ने कहा कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है.
वैसे मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कड़े निर्देश दिये हैं.
अतिम सूची प्रकाशित करने से पहले सभी बीडीओ से यह लिखित प्रमाण मांगा गया है कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है. आयोग के इस कदम से संबंधित अधिकारी और काम कर रही एजेंसी दोनों डरे हुए हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी बीडीओ को उन लोगों के नाम की सूची भेजी है, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है. सुधार के बाद 19 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है.
Posted by Ashish Jha