पटना. यदि बैंक आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करें या अनदेखी करें, तो आप रिजर्व बैंक के लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकते हैं. रिजर्व बैंक के लोकपाल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे. ये शिकायतें रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं यथा- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) और साख सूचना कंपनियों (सीआइसी) जैसी संस्थाओं के ग्राहक कर सकते हैं.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर मंगलवार को रिजर्व बैंक के पटना कार्यालय में यह जानकारी रिजर्व बैंक के लोकपाल बिहार राजेश जय कंठ ने दी. उन्होंने कहा कि आरबीआइ ने ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नवंबर 2021 से रिजर्व- एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की है.
राजेश जय कंठ ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ी है, उसी अनुपात में धोखाधड़ी में बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता की बात है. इसलिए ग्राहकों को अपना खाता संख्या, लॉगिन आइडी, पासवर्ड, पिन, ओटीपी, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित विवरण किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए. अनजान लिंक या अनजान एप को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर डाउनलोड नहीं करना चाहिए. अगर किसी तरह अनजाने में किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाती है, तो ग्राहक तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और यदि बैंक मदद करने में आनाकानी करता है, तो उसके बाद रिजर्व बैंक के लोकपाल में शिकायत करें.
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रिजर्व बैंक के उप-लोकपाल बिहार राजेश बरवा ने कहा कि एक आम उपभोक्ता को विनियमित संस्थान यथा बैंक बैंकिग से संबंधित किसी भी तरह की शिकायतें सबसे पहले उन्हें अपने बैंक में करना चाहिए और 30 दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए. अगर बैंक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई या समाधान नहीं करता है तो,ग्राहक रिजर्व बैंक के लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं. यह शिकायत रिजर्व बैंक के सीएमएस पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) पर ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर-17 सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ – 160017 को भौतिक रूप से पत्र या पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं.
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