Loading election data...

Corona Impact : पटना में अब रोज नहीं खुलेंगी सभी दुकानें, जान लें कौन-सी दुकान कब खुलेगी

कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जिले में दुकान की तीन श्रेणियां बना कर उनके खुलने का दिन व समय निर्धारित किया है. दुकानें शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी.

By Prabhat Khabar News Desk | April 20, 2021 7:58 AM

पटना. कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जिले में दुकान की तीन श्रेणियां बना कर उनके खुलने का दिन व समय निर्धारित किया है. दुकानें शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी.

इनमें श्रेणी एक के तहत आने वाली दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, जबकि श्रेणी दो के तहत आने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी. इसी प्रकार श्रेणी तीन के तहत आने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी. ये दुकानें शाम छह बजे तक ही खुलेंगी.

श्रेणी एक

प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान : मेडिकल व दवा की दुकानें, निजी क्लिनिक, डेयरी व मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, इ-कॉमर्स सेवा, फल व सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल्स से जुड़ी तमाम दुकानें, होम डिलिवरी सेवा, अनाज मंडी, मीट व मछली की दुकानें, हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान.

श्रेणी दो

सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें : इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैट्री की दुकानें, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान.

श्रेणी तीन

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें : रेडिमेड व कपड़ा की दुकानें, बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राइ क्लीनर्स की दुकान, स्पोर्ट की दुकान, कृषि कार्य व यंत्र से जुड़ी दुकान, अन्य सभी दुकानें जो किसी भी सूची में नहीं हों.

दुकानों के नियम

  • सभी लोगों को अपने आवासीय क्षेत्र के आसपास की दुकानों से ही खरीदारी करनी होगी.

  • दुकानों व कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य है.

  • दुकानों व कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन व सैनिटाइजर कर्मियों व ग्राहकों के लिए रखेंगे.

  • सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.

  • सर्दी या खांसी की समस्या वाले किसी भी कर्मी को काम करने की अनुमति नहीं है.

नहीं होगा कोई प्रतिबंध

  • आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य, फायर, पुलिस, एंबुलेंस

  • अंतर जिला व अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर रोक नहीं.

  • निर्माण कार्यों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं.

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version