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कोरोना के खौफ में बिहार, राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू

कोरोना के कारण बिहार सरकार ने कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया है

पटना : चीन में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है, चीन, इटली समेत कई देशों में लोग कोरोना वायरस के डर से अपने घरों में बंद हैं. भारत में भी लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाने को कहा जा रहा है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया है.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर जारी अलर्ट के बीच शनिवार को कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गयी है. निषेधाज्ञा लागू होने के बाद एक जगह पर चार से अधिक लोगों के रहने पर भी रोक लगा दी गयी है. निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को निगरानी रखने व मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है. गोपालगंज, सीवान, वैशाली, बक्सर और अरवल के जिलाधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व सिविल सर्जन के साथ बैठक कर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी.

बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी जिला स्तर पर कर ली है. सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश भेज दिये गये हैं. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में इन्फ्रा रेड थर्मामीटर से संदिग्धों की पहचान करने की व्यवस्था की गयी है. तमाम जिलों के डीएम ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गयी है. रोकथाम के लिए शहर व ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. सभी विभागों के अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया गया है. एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व सिनेमाघर बंद करा दिये गये हैं.

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