कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को नहीं देनी होगी प्रैक्टिकल परीक्षा, सीबीएसइ ने जारी किया दिशा निर्देश
Bihar News: सीबीएसइ ने कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में छूट देने का एलान किया है. सीबीएसइ ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कोरोना संक्रमित पाये जाने के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बैठने के लिए एक और विशेष अवसर दिया जायेगा.
पटना. सीबीएसइ ने कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में छूट देने का एलान किया है. सीबीएसइ ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कोरोना संक्रमित पाये जाने के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बैठने के लिए एक और विशेष अवसर दिया जायेगा.
संक्रमित स्टूडेंट्स लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा दे सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी कोरोना की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट स्कूल में जमा करवानी होगी. कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है.
साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्टूडेंट्स को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य तौर पर करना होगा. पढ़ाई या परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए. पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही उनके लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी.
कोविड-19 वैक्सीनेशन को अधिवक्ताओं को आईकार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य
बिहार के बिहारशरीफ जिला न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा सदन में कोरोना के आक्रमण व संक्रमण से बचाव को तीन अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक के न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मियों सहित अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कोविड-19 वैक्सीन दिलाने के लिए किया जायेगा.
रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही टीकाकरण किया जायेगा. प्राधिकार सचिव सह न्यायाधीश आदित्य पांडेय ने बताया कि विधिक सेवा सदन में रजिस्ट्रेशन और कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है. तीन अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन के साथ ही टीकाकरण भी हो जायेगा. इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को अपने साथ आइकार्ड, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर साथ में रखना होगा.
Posted by: Radheshyam Kushwaha