15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

PMCH में हुआ था ऑक्सीजन का फर्जीवाड़ा? प्रशासन ने High Court में दिया ये जवाब

Bengal News In Hindi: पटना हाइकोर्ट में कोरोना को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीएमसीएच प्रशासन ने स्वीकार किया कि पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति में घपले की आशंका जताने वाली कोर्ट मित्र की रिपोर्ट सही है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ को कोर्ट मित्र ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी,

पटना हाइकोर्ट में कोरोना को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीएमसीएच प्रशासन ने स्वीकार किया कि पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति में घपले की आशंका जताने वाली कोर्ट मित्र की रिपोर्ट सही है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ को कोर्ट मित्र ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें उसने पीएमसीएच में ऑक्सीजन सिलिंडर के घपले की आशंका जतायी थी.

पीएमसीएच प्रशासन की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट मित्र अधिवक्ता मृगांक मौली की रिपोर्ट में ऑक्सीजन आपूर्ति से संबंधित जो आंकड़े दिये गये थे, वे गलत नहीं थे और न ही इस पर कोई विवाद है. उस रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई की गयी है और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली में जहां-जहां जो खामियां थीं, उन्हें सुधार लिया गया है.

पीएमसीएच यह अंडरटेकिंग दे कि आगे से ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई कुप्रबंधन नहीं होगा

वरीय अधिवक्ता पीके शाही को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि पीएमसीएच प्रशासन ने जो स्वीकारोक्ति की है, वह मौखिक नहीं, शपथपत्र पर होनी चाहिए. साथ ही पीएमसीएच प्रशासन यह भी अंडरटेकिंग दे कि आगे से अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति में न तो कोई कुप्रबंधन होगा और न ही मरीजों को इसकी कोई किल्लत होगी.

Also Read: Coronavirus in Bihar : पटना जिले के सात प्रखंडों में 50 से कम हुए एक्टिव केस, 13 प्रखंडों में एक्टिव केस 100 से नीचे

कोर्ट को पीएमसीएच अधीक्षक की तरफ से यह भी जानकारी दी गयी कि इस महीने के अंत तक वहां ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा. कोर्ट ने पीएमसीएच से यह पूछा कि हरेक वार्ड में बेड की क्षमताओं के अनुसार रोजाना कितने ऑक्सीजन की जरूरत है और उसे कैसे पूरा किया जायेगा, इसका भी जिक्र शपथपत्र में किया जाये.

50 ऑक्सीजन सिलिंडर की जरूरत थी, पर 348 की खपत दिखायी गयी थी

मालूम हो कि शिवानी कौशिक व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में हाइकोर्ट प्रशासन ने मृगांक मौली को कोर्ट मित्र बनाया है. हाइकोर्ट के आग्रह पर कोर्ट मित्र ने पीएमसीएच का निरीक्षण कर एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी. इस रिपोर्ट में उन्होंने पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति में घपले की आशंका जतायी थी.

निरीक्षण के दौरान कोर्ट मित्र ने पाया था कि एक दिन में भर्ती हुए मरीजों को डॉक्टर के मानदंड के अनुसार जहां 150 ऑक्सीजन सिलिंडर की जरूरत थी, वहां 348 सिलिंडर खपा दिये गये थे. प्रसूति वार्ड में एडमिट तीन महिलाओं पर 32 आॅक्सीजन सिलिंडर की खपत दिखायी गयी थी. कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. वहीं, बक्सर में जलती लाशों पर सरकार के जवाब के लिए अगली सुनवाई 19 मई को होगी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें