Coronavirus in Bihar: बिहार में कोरोना के बढ़ते केस का परीक्षाओं पर भी असर, BPSC 31वीं न्यायिक सेवा मेंस सहित कई एग्जाम स्थगित
Coronavirus in Bihar, Bihar Coronavirus Update: कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने कई कड़े कदम उठाएं हैं. बिहार में कोरोना के बढ़ते केस का असर इस माह होने वाली कई परीक्षाओं पर भी पड़ा है. बिहार लोक सेवा आयोग यानि बीपीएससी (BPSC) ने आठ अप्रैल से आयोजित होने वाली 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है.
Coronavirus in Bihar, Bihar Coronavirus Update: कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने कई कड़े कदम उठाएं हैं. बिहार में कोरोना के बढ़ते केस का असर इस माह होने वाली कई परीक्षाओं पर भी पड़ा है. बिहार लोक सेवा आयोग यानि बीपीएससी (BPSC) ने आठ अप्रैल से आयोजित होने वाली 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है.
इसके अलावा 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली परियोजना प्रबंधक पीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया है. स्थगित की गई परीक्षाओं की सूचना वेबसाइट अपलोड कर दिया है. कार्यालय के बाहर भी सूचना लगा दी गई है. बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने भी आयोग से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किये जाने की मांग की थी. साथ ही परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी.
अब आयोग के इस फैसले से कोरोना संकट के इस दौर में अभ्यर्थियों को राहत मिली है. बता दें कि 31वीं न्यायिक सेवा सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन आठ अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक दो शिफ्टों में किया जाना था. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी शामिल होने वाले हैं.
Lockdown in Bihar: कोरोना खतरे के कारण बिहार में कई पाबंदी
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को पांच से 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है. पहले से निर्धारित परीक्षाएं स्कूल व कॉलेज प्रशासन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए ले सकेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना को लेकर शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया. 11 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के अलावा पांच से 30 अप्रैल तक सभी सार्वजनिक समारोहों (सरकारी व निजी) पर रोक लगायी गयी है. शादी समारोह में अधिकतम ढाई सौ और श्राद्ध में पचास से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे. सरकारी दफ्तरों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है.
30 अप्रैल तक कार्यालय प्रमुख अपने विवेक से कार्यालय का समय और उपस्थिति निर्धारित कर सकेंगे. पांच से 15 अप्रैल तक किसी भी परिस्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पचास फीसदी से अधिक क्षमता को नहीं रहने दिया जायेगा.
Posted by: Utpal Kant