Coronavirus in Bihar : पटना हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब, टीकाकरण और बचाव के उपायों की आज देनी है जानकारी

पटना हाइकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक यह बताने को कहा है कि सूबे में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज और कितने लोगों को दूसरा डोज अब तक लग चुका है. अभी कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जानी है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 7, 2021 6:44 AM

पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक यह बताने को कहा है कि सूबे में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज और कितने लोगों को दूसरा डोज अब तक लग चुका है. अभी कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जानी है.

सरकार के पास कितनी वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं और राज्य के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने के लिए कितने डोज की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार के खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और उसके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है. खंडपीठ ने सरकार से जानकारी मांगी है कि राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त टैंकर काम कर रहे हैं या नहीं. जितने भी टैंकर अभी कार्यरत हैं, उन सबके बारे में भी कोर्ट ने मांगा है.

कोर्ट ने कहा कि कोरोना से निबटने में तैनात किसी भी अफसर को वीडियो लिंक के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश होने की जरूरत अभी नही है. सभी अधिकारी अपना काम करते रहें और हाइकोर्ट के सामने अद्यतन व सही आंकड़े पेश करते रहें.

खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस बात की भी जानकारी मांगी है कि इस्तेमाल हुए पीपीइ किट को किस प्रकार से डिस्पोज किया जा रहा है, ताकि उससे संक्रमण न फैल सके.

खंडपीठ ने सरकार को कहा कि इन सभी बातों की जानकारी कोर्ट को बिना एफिडेविट के भी उपलब्ध करायी जा सकती है.सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जायेगी.

Posted by Ashish Jha

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