पटना. अदालत ने मंगलवार को विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में आरोप गठित कर दिया है. पप्पू यादव, रीतलाल यादव और विजय कृष्ण के मामले में आरोप गठित किया गया है. अदालत की इस कार्रवाई से अब इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है.
जानकारी के अनुसार एमपी-एमएलए के प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने मंगलवार को जाप के अध्यक्ष व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में आरोप का गठन किया. पटना जंक्शन पर 13 दिसंबर 2000 को ट्रेन परिचालन को बाधित करने का मामला पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज किया गया था.
इसके अलावा उन पर चार मार्च 2018 को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन के परिचालन को बाधित करने की प्राथमिकी आरपीएफ थाने में दर्ज की गयी है. इतना ही नहीं पप्पू यादव पर 18 दिसंबर 2000 को सरकारी वाहन में आग लगाकर तोड़फोड़ करने, धरना प्रदर्शन कर सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज था. उक्त तीनों मामलों में विशेष कोर्ट ने आरोप का गठन कर 19 अप्रैल को साक्ष्य के लिए तारीख सुनिश्चित की गयी है.
इधर, एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभारी आदिदेव की अदालत द्वारा मंगलवार को बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामानों के मिलने के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, एमएलसी रीतलाल यादव व मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. उक्त आरोप गठन बेऊर थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2015 में धारा 188, 414, 34 व 52 बंदी अधिनियम के अंतर्गत किया गया.
बेऊर जेल के अंदर 17 सितंबर 2015 को छापेमारी की गयी थी, तो रीतलाल यादव के बिस्तर से 5500 रुपये व मोबाइल चार्जर, विजय कृष्ण के बिस्तर से एयरटेल का सिम कार्ड व मोबाइल फोन और विधायक अनंत सिंह के पास से सिगरेट बरामद किया गया था. इस मामले में छापेमारी दल ने कुल छह अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने मामले के तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन कर साक्ष्य के लिए 18 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. मालूम हो कि वर्तमान में विजय कृष्ण व अनंत सिंह जेल में बंद हैं, जबकि रीतलाल यादव बाहर हैं.