सासाराम. सासाराम कोर्ट ने अदालत के आदेश की अवहेलना मामले में रोहतास एसपी पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. 22 साल पुराने एक मामले में अपर जिला जज मनोज कुमार ने सुनवाई करते हुए एसपी पर जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 15 दिनों में अंदर जिला जज विधिक सेवा अधिकार में जमा करने का आदेश दिया गया है.
इससे पहले भी इसी अदालत ने रोहतास एसपी पर न्यायलय के अवहेलना मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. अब एसपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. इस बार पिछली बार के मुकाबले दोगुनी राशि जुर्माने के तौर पर ली गयी है. पूरा मामला सासाराम नगर थाने में 22 अक्टूबर 1996 को एक जानलेवा हमले से जुड़ा है, जिसमें वादी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जानकारी के अनुसार आरोपित स्थानीय तकिया निवासी घुरा उर्फ विजय खटीक को कोर्ट में पेश नहीं हुआ. इसपर 2003 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई. इसके बाद पेशी के लिए कई बार कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया, लेकिन, नगर थाने की पुलिस ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया. कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए रोहतास एसपी पत्र जारी किया.
इसके बाद भी जब एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सासाराम कोर्ट ने इनको 20 सितंबर 2022 को सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया. एसपी ने इस बार भी कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया. वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए. एसपी के इस रैवये से नाराज कोर्ट ने उनपर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगा दिया. अब देखना है कि इस जुर्माने को एसपी चुकाते हैं या फिर अदालत से गये पत्र की तरह इस आदेश को भी नजरअंदाज करते हैं.