बिहारः थर्ड डिग्री कांड में कोर्ट गंभीर, नगर थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस अफसर पर सम्मन जारी
पंकज राव को तीन अन्य लोगों के साथ 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया. तीन लोगों को छोड़ दिया गया. पंकज को छोड़ने के लिए उनसे पांच लाख रुपये की मांग किया जाने लगा.
बिहार के गोपालगंज नगर थाना के हाजत में बंद कर थर्ड डिग्री देने के मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निलेश भारद्वाज की कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय, कांड के आइओ आशुतोष रंजन व दारोगा मनोज सिंह के खिलाफ धारा 324, 330, 342, 385 में संज्ञान लेते हुए एसपी के माध्यम से नोटिस जारी किया है. पीड़ित पंकज राव के अधिवक्ता अबू सलेम ने कोर्ट को बताया कि पंकज राव को तीन अन्य लोगों के साथ 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया. तीन लोगों को छोड़ दिया गया. पंकज को छोड़ने के लिए उनसे पांच लाख रुपये की मांग किया जाने लगा. राशि नहीं देने पर दो दिनों तक हाजत में रखकर बेरहमी से पीटा गया था. और लूट की केस में आरोपित कर दिया गया. कोर्ट ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए 29 अगस्त को पुन: सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है. कोर्ट के कड़े रुख से दोषी पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना तय है.
24 जुलाई को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दी गयी थर्ड डिग्रीनगर थाना कांड संख्या 141/23 में कुशीनगर जिले के कसेया थाने के नटवनिया गांव के रहने वाले पंकज राव को पुलिस ने 24 जुलाई को गस्ती के दौरान पर तीन अन्य व्यक्तियों के साथ थावे टोल के पास से पकड़ कर थाने लायी. जहां से 26 जुलाई को लगभग दो बजे दिन में सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22 (2), दंड प्र० सं धारा 57 के तहत विहित समय 24 घंटे के बाद प्रस्तुत किया गया पुलिस द्वारा अवैध रूप से पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध माना. इस दौरान पुलिस हाजत में अभियुक्त की बर्बरता पूर्वक पिटाई की गयी. वह शूगर व किडनी की बीमारी से ग्रसित था. कोर्ट में आरोपित युवक पंकज राव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा कि नगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय, अनुसंधानकर्ता आशुतोष रंजन, दारोगा मनोज सिंह एवं अन्य अज्ञात तीन पुलिसकर्मी जिसे अभियुक्त देखकर पहचान लेगा के द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई की गयी. जिससे उसके शरीर में कई जख्म को कोर्ट को दिखाया. पीड़ित के वकील के आग्रह पर कोर्ट ने सिविल सर्जन से पीड़ित मेडिकल बोर्ड बैठाकर इलाज कराया तो सच सामने आ गया.
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में नौ गंभीर चोट
कोर्ट को एक अगस्त को पत्रांक 2131 के माध्यम से मेडिकल बोर्ड की विस्तृत जख्म जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन द्वारा समर्पित की गयी. डॉक्टर द्वारा परिक्षण 26 जुलाई की शाम 6:30 बजे किया गया. जिसमें शरीर में नौ गंभीर किस्म की चोट मिली. पूरे बदन में सूजन, खून का थक्का बनकर जमा होना, जांघ, हाथ में मांसपेशी का काला पड़ जाना है. चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त को हड्डी रोग विशेषज्ञ से दिखाने की सलाह भी दी गई.
पहले प्रणाम किया फिर लूट लिया
बंजारी रोड में पुलिस लाइन के सामने के रहने वाले अवधेश मिश्रा ने 22 परवरी को नगर थाने में कांड संख्या- 141/2023 दर्ज कराते हुए चार अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कांड दर्ज कराये. अवधेश मिश्र ने कहा कि सुबह बंजारी चौराहे के पास टहल रहा था. तभी एक कार में चार लोग बैठे आये. कार का शीशा गिरा, चालक ने प्रणाम किया. और कार में बैठने का इशारा किया. उनको पीछे बैठे लोगों ने जबरन बैठा लिया. मीरगंज के पीपरा के पास ले जाकर 3150 रुपये नकद, डेबिट कार्ड, सोने का चेन छीन लिया. कार से उतार देने का आरोप लगाया. इसी कांड में पुलिस ने पंकज राव को गिरफ्तार किया है.