सिंबल मिलने के 48 घंटे में प्रत्याशियों की पार्टी वेबसाइट पर आपराधिक रिपोर्ट होगी अपलोड

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हर राजनीतिक दल के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह जिस भी प्रत्याशी को सिंबल दे रहा है, उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करनी होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | August 14, 2021 11:43 AM

पटना. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हर राजनीतिक दल के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह जिस भी प्रत्याशी को सिंबल दे रहा है, उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश को रोक लगाने की दिशा में यह दिया गया महत्वपूर्ण फैसला है. बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर, जबकि विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है.

ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों को सिंबल दिये जाने के तत्काल बाद ही आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही राजनीतिक दल द्वारा अपने प्रत्याशी का चयन किया जायेगा, उसके 48 घंटे के अंदर उस प्रत्याशी की सूचना प्रकाशित कर देनी है.

अब तक राजनीतिक दलों को नामांकन के बाद दो सप्ताह की छूट मिली थी. राजनीतिक दल इस प्रकार की शिकायत दूर नहीं करते हैं, तो इस मामले को कोर्ट की अवमानना माना जायेगा और इसके बाद इस तरह के मामले को गंभीर माना जायेगा.

इसके अलावा निर्वाचन आयोग को अलग सेल गठित करने का निर्देश दिया है, जो इस तरह के मामलों की मॉनीटरिंग करता रहे. निर्वाचन आयोग को इस तरह के मामलों को लेकर व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाना है.

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version