नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध

दरभंगा : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश खुर्शीद आलम की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में नगर थाना क्षेत्र के हसनचक निवासी हीरालाल साह के पुत्र विजय कुमार साह उर्फ पप्पू को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 20, 2018 4:17 AM

दरभंगा : त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश खुर्शीद आलम की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में नगर थाना क्षेत्र के हसनचक निवासी हीरालाल साह के पुत्र विजय कुमार साह उर्फ पप्पू को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार हसनचक सावित्री मंदिर निवासी सूचक ने नगर थाना में 11 मार्च 2007 को कांड संख्या 241/ 2007 दर्ज कराते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण का आरोप लगाया था.

लोक अभियोजक नसरुद्दीन हैदर के अनुसार मामले में अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात 18 अगस्त 2007 को आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 365, 366(ए) तथा 376 के तहत आरोप गठन किया गया. श्री हैदर ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसमें चिकित्सक डॉ अरविंद कुमार एवं कांड के अनुसंधान देवेंद्र प्रसाद चौधरी की गवाही हुई.

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