दरभंगाः बहू की हत्या मामले में दोषी सास बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उघड़ा गांव निवासी वीणा देवी को अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अदालत ने धारा 201 में 03 साल कारावास व एक हजार एवं धारा 498 में दो साल कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एनके तिवारी की अदालत में चल रहे सत्रवाद सं. 23/08 का संचालन अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार राम एवं हरिनंदन ने किया.
प्रभारी लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि लनामिवि थाना क्षेत्र के आजमनगर निवासी प्रमोद कुमार खर्गा ने बहादुरपुर थाना में भादवि की धारा 304बी, 201, 34 के तहत कांड सं. 54/2007 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी बहन मृतका ममता देवी की शादी वर्ष 1998 ई. में हुई थी. शादी के बाद से मृतका की सास बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उघड़ा निवासी वीणा देवी एवं अन्य लोग मिलकर दान दहेज की मांग करने लगे तथा दहेज नहीं मिलने पर 23 मार्च 2007 ई. को ममता देवी की हत्या आग लगाकर कर दी गयी तथा ग्रामीण संतोष पूर्वे, मनोज पूर्वे व बैधनाथ पूर्वे के सहयोग से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया.
मामले का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार राम एवं हरिनंदन ने बताया कि अदालत ने दोषी सास को भादवि की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.