दरभंगा में दो इंजीनियर की हत्या में सजा काट रहा था कुख्यात संतोष झा
दरभंगा : सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार को हुई गोलीबारी की घटना में मारा गया कुख्यात संतोष झा दरभंगा जिला के बहेड़ी में दोहरे इंजीनियर हत्याकांड मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के पश्चात आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था. उसके विरुद्ध दरभंगा व्यवहार न्यायालय में एक और मामला लंबित है, […]
दरभंगा : सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार को हुई गोलीबारी की घटना में मारा गया कुख्यात संतोष झा दरभंगा जिला के बहेड़ी में दोहरे इंजीनियर हत्याकांड मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के पश्चात आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था. उसके विरुद्ध दरभंगा व्यवहार न्यायालय में एक और मामला लंबित है, जो अभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छह की अदालत में चल रहा है.
शिवहर जिला के पुनरहिया थाना क्षेत्र के दोस्तिया गांव निवासी चन्द्रशेखर झा के पुत्र संतोष झा को बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की अदालत ने 26 फरवरी 2018 को दोषी पाते हुए सात मार्च 2018 को सजा सुनाई थी. अदालत ने उक्त मामले में 10 दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की सजा सुनाई थी. अदालत ने दोषी संतोष झा को भादवि की धारा 302/109 में उम्रकैद एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी थी.
वहीं, भादवि की धारा 387/109 में सात वर्ष कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी थी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह सश्रम कारावास, धारा 120(बी) में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी थी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया था. अदालत ने इसी मामले में मुकेश पाठक, विकास झा, निकेश दुबे, अभिषेक झा, पिंटू तिवारी, पिंटू झा, मुन्नी देवी, पिंटू लाल देव उर्फ अजय कुमार तथा संजय लाल देव को भी सजा सुनाई थी.