पप्पू यादव के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष खेतान की अदालत ने एक आपराधिक मामले में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी चन्द्रकांत सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव 2015 में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2019 1:17 AM

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष खेतान की अदालत ने एक आपराधिक मामले में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी चन्द्रकांत सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव 2015 में चुनावी सभा को संबोधित करने के क्रम में सभा स्थल पर निर्धारित समय के बाद हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में ग्रामीण विधानसभा की उड़न दस्ता टीम के प्रभारी मनोज कुमार ने केवटी थाना में इसे लेकर कांड संख्या 124/2015 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में श्री कुमार ने आरोप लगाया था कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने प्रत्याशी चंद्रकांत सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए केवटी आए थे.

हेलीकॉप्टर के प्रयोग के लिए उन्होंने अनुमति ली थी, परंतु अनुमति के निर्धारित समय पर हेलीकॉप्टर नहीं उतार कर दो घंटे बाद हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारे थे. उक्त मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम आशुतोष खेतान की अदालत में टीआर नंबर – 773/2019 चल रहा है. मामला में पप्पू यादव एवं चंद्रकांत सिंह जमानत पर थे.

श्री खेतान की अदालत में चल रहे उक्त मामला दोनों आरोपियों की उपस्थिति के लिए चल रहा है. न्यायिक आदेश के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर श्री खेतान की अदालत ने दोनों का बंधपत्र खारिज करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया है. विदित हो कि इसी मामले में दो अन्य आरोपी हाजी नूर मदनी एवं अजय जायसवाल के विरुद्ध अदालत ने जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया है.

Next Article

Exit mobile version