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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

राजीव कुमार साहू को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 12 वर्षीय बच्ची से दूष्कर्म के मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम गांव निवासी शंकर साहू के पुत्र राजीव कुमार साहू को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. पीड़िता के अधिवक्ता उदयलाल देव और सरोज कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 मार्च 2021 की शाम पांच बजे अभियुक्त ने नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया. इसे लेकर बहेड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अदालत ने दोषी को भादवि की धारा 376 (ए)(बी) में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्षों की कठोर कारावास की सजा और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोषी द्वारा अर्थदंड नहीं जमा करने पर पर दोनों धाराओं में क्रमशः छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ- साथ चलेगी. अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से आठ लाख रुपया भुगतान करने का आदेश पारित किया. प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान की जाएगी. विचारण के दौरान न्यायालय में 13 लोगों की गवाही हुई. दोषी घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में है.

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